डीओई आदेश – सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम
अग्रिमों का प्रदान किया जाना – सरकारी सेवकों के लिए अग्रिमों से संबंधित नियमों के सार-संग्रह के नियम 80 में संशोधन।
सं. 12(1)/ई.II(ए)/2016
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
नई दिल्ली,
20 जून, 2018
कार्यालय ज्ञापन
विषय: अग्रिमों का प्रदान किया जाना – सरकारी सेवकों के लिए अग्रिमों से संबंधित नियमों के सार-संग्रह के नियम 80 में संशोधन।
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठायी गयी मांग के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसरण में, ऐसे सरकारी सेवकों, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, के परिवारों के लिए अग्रिमों की राशि के संबंध में अग्रिमों से संबंधित नियमों के सार संग्रह के नियम 80 के मौजूदा प्रावधान संलग्न अनुबंध के अनुसार कायम रखे जाते हैं और संशोधित किए जाते हैं।
2. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। जिन मामलों में अग्रिमों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, उन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन संशोधनों की जानकारी अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को दें।
(एच. अथेली)
निदेशक
सरकारी कर्मचारियों को अग्रिमों से संबंधित नियमों के
सार – संग्रह में संशोधन, 2005
नियम 80. अग्रिम की राशिः निमय 79 के तहत प्रदान किए जाने वाले किसी अग्रिम की राशि 25,000 रुपए (पच्चीस हजार रुपए मात्र) से अधिक नहीं होगी।
[…] Hindi version of this Office Memorandum is enclosed. […]